हरेन्द्र दुबे
गोरखपुर, 4 फरवरी 2025 :
उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, जनपद गोरखपुर ने स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष “स्टाम्प वाद समाधान योजना” लागू की है। इस योजना के अंतर्गत उन नागरिकों को, जिनके नाम पर स्टाम्प वाद लंबित हैं या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, केवल ₹100 के अर्थदंड एवं बकाया शुल्क का भुगतान कर अपने स्टाम्प वादों का त्वरित समाधान पाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
• आर्थिक दंड:
नागरिक केवल ₹100 के अर्थदंड का भुगतान करके स्टाम्प वाद से मुक्ति पा सकते हैं। इस राशि में स्टाम्प की कमी एवं उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का समायोजन किया जाएगा।
• लाभार्थी:
यह योजना विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए है जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण भुगतान नहीं किया है या जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है।
• आखिरी तिथि:
यह विशेष राहत योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। अतः इच्छुक नागरिकों से आग्रह है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने मामलों का निपटारा अवश्य कर लें।
अधिक जानकारी:
गोरखपुर के उपमहानिरीक्षक स्टाम्प, मनोज कुमार शुक्ल ने बताया, “यह योजना सरकार द्वारा नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। रजिस्ट्री करने वाले लोग एवं अन्य संबंधित व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाकर स्टाम्प वादों से शीघ्र मुक्ति पा सकते हैं।”
योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिक गोरखपुर स्थित स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज एवं शुल्क जमा करके वे अपने स्टाम्प वादों का त्वरित समाधान कर सकते हैं और अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं।