इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज
प्रयागराज/ नई दिल्ली, 5 नवंबर 2024:
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किए जाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के मानकीकरण के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को राहत मिली है क्योंकि उच्च न्यायालय ने इन मदरसों को बंद करने और वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को राज्य के अन्य विद्यालयों में दाखिला देने का आदेश दिया था।
