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योगी कैबिनेट की मंजूरी : बकाएदारों को मिलेगी राहत, तीन महीने तक मौका, यूपी में ब्याज व अर्थदंड माफी योजना लागू

31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर मिलेगा योजना का लाभ, बिक्री कर, व्यापार कर और वैट समेत कई पुराने कर कानूनों के मामले होंगे शामिल, मनोरंजन कर और उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क से जुड़े मामले भी योजना के दायरे में

लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026ः

सीएम योगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस योजना की मंजूरी से बकाएदारों को राहत मिलेगी। विभिन्न कर कानूनों के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर ब्याज और अर्थदंड माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह छूट तीन महीने तक लागू रहेगी। योजना के दायरे में बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, मूल्य संवर्धित कर (वैट) समेत कई कर कानूनों के तहत आने वाले पुराने बकाये शामिल होंगे।

कई पुराने कर कानूनों के बकाये होंगे शामिल

योजना के तहत उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत सृजित बकायों को शामिल किया गया है। इसके अलावा मनोरंजन कर से संबंधित नियमावली और उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली-1997 से जुड़े मामलों को भी योजना के दायरे में रखा गया है।

ब्याज और अर्थदंड से मिलेगी राहत

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस सम्बन्ध में बताया कि निर्धारित तारीख तक सृजित बकायों पर लगने वाले ब्याज और अर्थदंड को माफ करने के लिए यह योजना लागू की जा रही है। इससे संबंधित कर कानूनों के तहत बकाया रखने वाले करदाताओं को राहत मिलने का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के जरिए पुराने कर विवादों और बकायों के निस्तारण को प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।

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Anurag Chaturvedi

अनुराग चतुर्वेदी पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता, लेखन और संपादन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खबरों को निष्पक्षता और गहराई के साथ जनता के सामने रखा है।

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