Madhya Pradesh

“हत्या कर कंबल में छुपाया बड़ा ‘राज’, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा”

शिवपुरी,11 नवंबर 2024

शिवपुरी में 2022 में हुई हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों को सजा सुनाई। मोहर सिंह को हत्या का दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद की सजा दी गई, जबकि विजय सिंह कुशवाहा को हत्या में मदद करने के जुर्म में 3 साल की सजा दी गई। यह घटना सिरसौद थाना क्षेत्र में हुई, जहां मुनेश आदिवासी की पत्थर से हत्या कर उनके शव को कंबल में लपेटकर मोहर सिंह की टपरिया के पास छुपाया गया था। पुलिस को शव कंबल में लिपटा हुआ मिला, और जांच में यह पुष्टि हुई कि हत्या पत्थर मारकर की गई थी।

शिवपुरी हत्या मामले में मुख्य आरोपी मोहर सिंह को जिला न्यायालय ने हत्या का दोषी पाया और उसे धारा 302 के तहत उम्रभर की सजा और ₹3000 जुर्माना सुनाया। साथ देने वाले विजय सिंह कुशवाहा को धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और ₹2000 जुर्माना किया गया। इस मामले में सरकारी वकील संजय शर्मा ने पैरवी की।

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