Uttar Pradesh

UP: पूरे साल लागू रहेंगे ग्रैप के नियम, उल्लंघन पर FIR और जुर्माना।

गाज़ियाबाद,12 दिसंबर 2024

गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रैप नियमों को पूरे साल सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। निर्माण और ध्वस्तीकरण के दौरान उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों का वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, रिमोट मॉनिटरिंग, और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की गई है। निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना और एफआईआर का प्रावधान किया गया है। निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, विंड ब्रेकर, और नियमित पानी का छिड़काव करना भी अनिवार्य होगा।

5000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्रोजेक्ट्स पर धूल रोकने के लिए प्रत्येक 5000 वर्ग मीटर पर एंटी-स्मॉग गन लगानी होगी। वाहनों से निर्माण सामग्री ले जाते समय उन्हें ढकना होगा। आदेश के अनुसार, धूल और प्रदूषण को रोकने के लिए हर महीने की कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करने पर एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

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