Uttar Pradesh

जासूसी के आरोप में 15 साल से कैद पाकिस्‍तानी, गोरखपुर जेल से फरवरी में रिहा

गोरखपुर,2 जनवरी 2025

पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूफ को 15 साल बाद गोरखपुर जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। वर्ष 2008 में मसरूफ को बहराइच के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, जहां उस पर जासूसी और बिना पासपोर्ट-वीजा के भारत में प्रवेश करने का आरोप लगा था। बहराइच की अदालत ने 2013 में उसे जासूसी का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जांच के दौरान यह साबित हुआ कि मसरूफ जासूसी में शामिल नहीं था, और उसे इस आरोप से बरी कर दिया गया। हालांकि, बिना वीजा के भारत में प्रवेश करने का आरोप सही पाया गया, और इसके तहत उसने अपनी सजा पूरी की।

अब, मसरूफ की सजा की तय अवधि से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद उसे रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गोरखपुर जेल अधीक्षक के अनुसार, केंद्र सरकार से रिहाई के आदेश मिलने के बाद 7 फरवरी को मसरूफ को रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई के बाद उसे बहराइच भेजा जाएगा, जहां से उसे दिल्ली और फिर अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।

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