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दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद को राहत नहीं, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज

लखनऊ, 29 जनवरी 2025:

महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी यूपी के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कानूनी शिकंजा कस गया है। इस केस में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे सांसद को कोई राहत नहीं मिल सकी।

आत्मसमर्पण करने का दिया आदेश

आरोपी सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी व अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा। दूसरी तरफ पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साद दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

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पूर्व परिचिय महिला ने दर्ज कराया था केस

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सीतापुर नगर कोतवाली में गत दिनों सांसद की पूर्व परिचय महिला ने उनके खिलाफ दुष्कर्म करने और धमकाने का केस दर्ज कराया था। इस मामले की जांच कर रही कोतवाली पुलिस ने सांसद राकेश राठौर को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया लेकिन वे नहीं पहुंचे।

सीतापुर की कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट

इसके बाद पुलिस ने 25 जनवरी को फिर नोटिस जारी कर सांसद को बुलाया। दोबारा भी सांसद बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। उसके आधार पर सीजेएम कोर्ट ने गत सोमवार को सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

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