लखनऊ, 17 अप्रैल 2026:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने साथ ही कहा कि मामले की आगे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए।
सुनवाई शुक्रवार को उस याचिका पर हुई जिसमें निचली अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि राहुल गांधी की कथित नागरिकता को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। याचिका में कहा गया कि इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की गई थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
राज्य सरकार की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए निर्देश दिया कि पहले FIR दर्ज की जाए और फिर जांच एजेंसी को केस सौंप दिया जाए।
याचिका में भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी। याची का कहना था कि मामला सिर्फ नागरिकता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।






