Uttarakhand

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने सुनवाई कल तक टाली

नैनीताल, 24 जून 2025:

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी अंतरिम रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए मामले की अगली सुनवाई बुधवार (25 जून) दोपहर में तय की है।

राज्य सरकार की ओर से आज अदालत में मामले को मेंशन किया गया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार स्पष्ट और ठोस नीति पेश नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी। मतदान 10 और 15 जुलाई को प्रस्तावित था लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:

मामला बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने 9 जून को पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की और 11 जून को पहले से लागू आरक्षण रोटेशन प्रणाली को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया। जबकि उच्च न्यायालय पहले ही इस विषय में दिशा-निर्देश दे चुका है। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई बुधवार को दोपहर के लिए निर्धारित की है, जिसमें सभी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें  लखनऊ : BJP महिला मोर्चा ने घेरा कलेक्ट्रेट... गूंजे नारे, सपा सांसद की सदस्यता रद्द करने की रखी मांग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button