पुणे, 11 जनवरी 2025
पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वी डी सावरकर पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के बाद एमपी/एमएलए अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत के समक्ष जमानतदार के रूप में खड़े हुए।
राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को उसके समक्ष पेश होने से स्थायी छूट भी दी है।
मिलिंद पवार ने कहा कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था और यह राहुल गांधी के मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण से उपजा था, जहां उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए स्वतंत्रता सेनानी पर कुछ टिप्पणियां की थीं।