कुमार स्मृति
नयी दिल्ली, 21सितंबर, 2024
जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सीबीआइ ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। अनुमतिपत्र दाखिल करते हुए जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि मामले में करीब 30 अन्य आरोपित भी हैं, जिनके लिए अभियोजन मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके लिए 15 दिन का समय और दिया जाए।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने सीबीआइ को अन्य आरोपितों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तय की गई। अदालत ने अधिकारियों से पूर्व रेल मंत्री लालू यादव सहित 32 लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय को कहा था।
एक नजर क्या है पूरा मामला
सीबीआइ ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन रेल मंत्री, उनकी पत्नी, दो बेटियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने विभिन्न रेलवे जोन में ग्रुप डी पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले में परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि हस्तांतरण के माध्यम से लाभ प्राप्त किया था। पटना निवासी उम्मीदवार या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण वाली निजी कंपनी को बेच दी या उपहार में दे दी। ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। नियुक्त पटना के लोग मुंबई, जबलपुर, कोलकाता सहित विभिन्न रेलवे जोन में ग्रुप डी पदों पर रखे गए थे।