लखनऊ 13 जनवरी, 2025:
यूपी की राजधानी में सड़क सुरक्षा उपायों पर सख्ती बरतने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने स्पष्ट कहा दिया है कि पेट्रोल पंप मालिक सात दिन में होर्डिंग लगा दें कि 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू होगी। ये नियम दोपहिया सवार के साथ पीछे बैठे उसके सहयात्री के लिए भी है।
पेट्रोल पंप पर सात दिन में लगाना होगा होर्डिंग
डीएम ने बताया कि लखनऊ में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करना जरूरी हो गया है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उप्र मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्राविधान है।
चालक व सहयात्री को भी पहनना है हेलमेट
इसे अब 26 जनवरी से सख्ती से लागू किया जाएगा इसीलिए लखनऊ स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये गए हैं कि सात दिन में अपने पम्प परिसर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएं कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा 24 घण्टे सक्रिय रहें ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज देखकर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।