Madhya Pradesh

MP में पानी बर्बादी पर सजा, हर महीने बिल, लागू होगा ‘मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम-2024’!

भोपाल,27 नवंबर 2024

मध्य प्रदेश सरकार ‘मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम-2024’ लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और सप्लाई को दुरुस्त करना है। ड्राफ्ट के अनुसार, पानी की पाइपलाइन तोड़ने पर 2 साल की जेल और पानी की बर्बादी पर 3 महीने से 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। घर के पानी का व्यावसायिक उपयोग करने पर 20,000 रुपये जुर्माना लगेगा। पानी का बिल बिजली के बिल की तरह आएगा, जिसमें न्यूनतम शुल्क, मीटर किराया, और उपयोग शुल्क अलग-अलग दिखेगा। इसके अलावा, लाइसेंसी प्लंबर अनिवार्य होंगे और पाइपलाइन की मरम्मत की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। सरकार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष कंपनी और सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की योजना भी बना रही है।

ये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें  मध्यप्रदेश : नशे में धुत शख्स ने गुस्से में, अपनी बुजुर्ग मां को उतारा मौत के घाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button