देहरादून,29 अक्टूबर 2024
पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस पर उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और बोनस का ऐलान किया है। राज्य सरकार के आदेश के तहत 7वें वेतनमान के सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1 जुलाई 2024 से बढ़कर 53% होगा। इस भत्ते का लाभ सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्यप्रभारित कर्मचारी और UGC से जुड़े पदाधिकारियों को भी मिलेगा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, तथा कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा; उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया नकद में दिया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर 2024 से भत्ता नियमित वेतन में जोड़ दिया जाएगा।
तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) के अंतर्गत, 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार के आदेशानुसार, इन कर्मचारियों को 30 दिनों का बोनस दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 7000 रुपये है।
बोनस के लिए पात्रता शर्तें यह हैं कि लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सतत सेवा की हो। 6 महीने से 1 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के अनुसार बोनस दिया जाएगा। तदर्थ बोनस की राशि एक वर्ष की औसत प्राप्तियों के आधार पर गणना की जाएगी; उदाहरण के लिए, यदि अधिकतम सीमा 7000 रुपये है, तो 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस की गणना 6908 रुपये होगी।