रेलवे के बदले नियम, अब यात्रा के दौरान मिले ये समान तो होगी 3 साल की जेल

ankit vishwakarma
ankit vishwakarma

दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

पूरे देश में दीवाली के त्योहार के लिए जोर-शोर से लोग तैयारी चल रही है, ऐसे में हर कोई इतने बड़े त्योहार में अपने घर जाने के लिए देश भर को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे में सफर की तैयारी कर रहा है तो आपको बता दे कि आपकी होने वाली यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आये तो जान लीजिए कि भारतीय रेलवे ने दीवाली से पहले रेलवे में यात्रा के लिए क्या बदलाब किए हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में सफर करने से पहले एक बार रेलवे के इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। दिवाली पर अगर पटाखे और फुलझड़ी जैसी जलने वाली चीजें ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं तो यहीं रुक जाएं। ऐसा करने पर यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है। प्रतिबंधित सामान के साथ अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसपर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आखिर क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं?

आप अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई स्टोव, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेज में लाया गया तेल या ग्रीस, ऐसी चीजें जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं या जिससे यात्रियों को नुकसान पहुंचा पहुंचे, ये सभी ट्रेन में ले जाना बैन है। रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टिन के डिब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए।

पकड़े जाने पर कितना लगेगा जुर्माना?

यदि आप ट्रेन में सफर के दौरा इन चीजों के साथ में पकड़ जाते है तो धारा 164 के तहत यात्री को 1000 रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल हो सकती है।

जानकारीं के लिए रेलवे ने जारी किया वीडियो

ट्रेन में सफर के नियमों को लेकर यात्री जागरुक हों इसके लिए रेलवे ने एक वीडियो जारी किया है। जो एक एनिमेटेड वीडियो है, वीडियो में एक यात्री को चढ़ते दिखाया गया है। इस शख्स के हाथ में पटाखे हैं। इसको दूसरा शख्स देखता है और पूछता है कि वह कहां ले जा रहा है? इसपर पहला शख्स जवाब देता है कि ट्रेन में और कहां। दूसरा शख्स कहता है कि क्या तुम्हें ट्रेन के नियम के बारे में नहीं पता, ये सब ले जाना अपराध है, इसके लिए तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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