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सीतापुर में मासूस से दुष्कर्म : डेढ़ माह में फैसला, दुष्कर्मी को उम्रकैद

सीतापुर, 30 नवंबर 2024:

यूपी के सीतापुर की एक कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत रेप के केस में आजीवन कारावास की सुनाई है। बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को सिर्फ डेढ़ माह में सजा दी गई है।

इस केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। मालूम हो कि पिसावां थाना क्षेत्र के ग्राम निरहन निवासी विशाल कश्यप पर 14 अक्तूबर 2024 को आठ साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि विशाल किशोरी को मेला दिखाने के बहाने बुलाकर ले गया था। बालिका काफी देर तक नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी थी। परिजनों ने एक विद्यालय के पीछे विशाल को बालिका के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। बालिका गंभीर हालत में मिली।

पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश पूरी की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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