प्रयागराज,1 जनवरी 2024
प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीजा-साली के संबंधों को अनैतिक माना, लेकिन साली के बालिग होने और आपसी प्रेम संबंध के कारण इसे दुष्कर्म नहीं माना। कोर्ट ने आरोपी जीजा को जमानत देते हुए कहा कि मामले में विवाह का झांसा और शारीरिक शोषण के आरोप थे, लेकिन साली ने पहले बयान में इनकार किया था और बाद में बयान बदल दिया।
आरोपी जीजा पर धारा 366, 376, और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ था। जुलाई 2024 में गिरफ्तार किए गए आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अदालत ने यह कहते हुए जमानत दी कि दोनों के बीच आपसी सहमति और साली के बालिग होने के कारण यह दुष्कर्म का मामला नहीं बनता।