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खान सर की अब नहीं होगी गिरफ्तारी… पटना सिविल कोर्ट ने दिया ये आदेश

कोर्ट ने फैजल खान की याचिका पर सुनाया फैसला, पुलिस से केस डायरी मांगी, अब अगली सुनवाई 20 जून को, खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर दो जून को हुई थी फायरिंग

न्यूज डेस्क, 9 जून 2026ः

खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस से केस डायरी मांगी है। कोर्ट ने सोमवार को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।

सिविल कोर्ट ने अगले आदेश या सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि पुलिस अब खान सर की गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। किसी तरह का भय पैदा करना मकसद नहीं था। बताया कि अब अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 20 जून को होगी।

खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर ने सोमवार को पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उनके ऊपर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। बता दें कि फैजल खान की कोचिंग सेंटर के बाहर दो जून की रात को फायरिंग और तोड़फोड़ हुई थी। इसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रौशन आनंद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं, रौशन आनंद ने खान सर के खिलाफ जानलेवा हमला और खुद फायरिंग कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

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