Azam Khan ED Case : रामपुर से रिहाई के बाद अब डासना जेल पहुंचे आजम खान, ईडी केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत
ईडी ने गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट में किया पेश, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया, डासना जेल भेजे गए सपा नेता

न्यूज डेस्क, 1 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शनिवार को जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को ईडी ने आजम खान को गाजियाबाद की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की (पीएमएलए) कोर्ट में पेश किया। करीब ढाई घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया।
ईडी की पुलिस कस्टडी का बचाव पक्ष ने किया विरोध
आजम खान के वकील दानिश अली के मुताबिक, ईडी ने अदालत से पुलिस कस्टडी मांगी थी। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए दलील दी कि एजेंसी पहले भी उनकी गिरफ्तारी कर सकती थी। वकील ने बताया कि ईडी ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी की मांग पहले ही की जा चुकी थी और यह मामला वर्ष 2019 से जुड़ा है।
वकील ने उठाया गिरफ्तारी के समय पर सवाल
दानिश अली ने अदालत में कहा कि ईडी सात दिन पहले भी गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई कर सकती थी। ऐसा होने पर आजम खान की जेल से रिहाई के समय ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी हो जाती। उन्होंने दलील दी कि अगर एजेंसी को गिरफ्तार करना था तो जेल में रहते हुए भी यह कार्रवाई की जा सकती थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह अवधि 13 नवंबर तक रहेगी। जेल में अंदर जाने से पहले वो गाड़ी से उतरे और वहां खड़े लोगों से हाथ हिलाकर मुखातिब हुए।
बता दें कि रामपुर जिला जेल से शनिवार शाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आए थे लेकिन उनकी रिहाई की खुशी कुछ ही देर में मायूसी में बदल गई। जेल के बाहर पहले से मौजूद प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एजेंसी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें अपने साथ ले गई। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहा होने के बाद घर जाने दिया गया। उन्हें दो पैन कार्ड व अन्य मामलों में जमानत मिली थी।






