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मगरमच्छ के बच्चे की खोपड़ी ले जा रहा कनाडाई व्यक्ति, दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार

नई दिल्ली, 9 जनवरी 2025

दिल्ली से कनाडा जा रहे एक व्यक्ति को मगरमच्छ के बच्चे की खोपड़ी ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोमवार शाम 5 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा जांच के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक यात्री को संदेह के आधार पर रोका। जांच करने पर यात्री के सामान से क्रीम रंग के कपड़े में लिपटी एक खोपड़ी बरामद हुई। खोपड़ी में नुकीले दांत और जबड़े जैसी संरचना थी, जिसका वजन लगभग 777 ग्राम था।

यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली सरकार के वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा बरामद खोपड़ी की जांच की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, खोपड़ी की संरचना, दांत और अन्य विशेषताओं से पुष्टि हुई कि यह एक शिशु मगरमच्छ की खोपड़ी थी। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (डब्ल्यूएलपीए) की अनुसूची I के तहत संरक्षित प्रजातियों में शामिल है।

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हालांकि, मगरमच्छ की सटीक प्रजाति का पता लगाने के लिए इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेजा जाएगा।

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सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार, यात्री ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। इसलिए, उसके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132, 133, 135, 135 ए और 136 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यात्री को एयर कनाडा की उड़ान संख्या एसी 051 से कनाडा जाना था।

उस आदमी ने खोपड़ी कहाँ से खरीदी और क्यों खरीदी जैसे प्रश्न अनुत्तरित हैं।

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