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Uttrakhand

UCC लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, जानिए इसके बाद क्या-क्या होंगे बदलाव ?

ankit vishwakarma
Last updated: January 27, 2025 8:24 am
ankit vishwakarma 8 months ago
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नई दिल्ली, 27 जनवरी 2025

उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता लागू होगा। जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत और गोद लेने के कानूनों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह गोवा के बाद नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा।

संहिता का कार्यान्वयन राज्य विधानसभा में विधेयक पारित होने के लगभग एक साल बाद हुआ है, जो 2022 के चुनावों में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। इन धाराओं में लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़े लिव-इन रिलेशनशिप के लिए माता-पिता की सहमति शामिल है। यह नियम “उत्तराखंड के किसी भी निवासी… राज्य के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में” पर लागू होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप की घोषणा प्रस्तुत करने में विफलता, या गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल हो सकती है, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पंजीकरण में एक महीने की देरी पर भी तीन महीने तक की जेल, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इसके अलावा, विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा और सभी धर्मों में दोनों लिंगों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे शादी से पहले अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। कुछ अन्य प्रमुख तत्व हैं बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया। यह संहिता अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।

इस कानून का उद्देश्य विरासत अधिकारों के मामले में समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करना भी है। यूसीसी लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को “दंपति की वैध संतान” के रूप में मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें विरासत में समान अधिकार मिले। किसी भी लिंग भेद को छोड़कर, बेटे और बेटियों दोनों को बच्चे के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

समान नागरिक संहिता उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाती है जिनका पालन मुस्लिम समाज के कुछ वर्ग तब करते हैं जब एक महिला अपने पति को खो देती है या तलाक ले लेती है, जिसमें निकाह हलाला और इद्दत भी शामिल है।

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