Uttar Pradesh

“नो-हॉर्न जोन में बिना वजह हॉर्न बजाने पर होगा चालान”

नोएडा,4 फरवरी 2025

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अब नो-हॉर्न जोन में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में बनाए गए नो-हॉर्न जोन में अगर वाहन चालक बिना वजह हॉर्न बजाते हैं, तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम ट्रैफिक की स्थिति को बेहतर बनाने और शोर प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने से शहर में शांति का माहौल बनेगा और ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा।

नो-हॉर्न जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में खासकर स्कूल, अस्पताल और अन्य संवेदनशील स्थानों को शामिल किया गया है, जहां शोर कम करना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यदि वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करते हुए बिना किसी कारण के हॉर्न बजाते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और किसी भी प्रकार के शोर से दूसरों को परेशानी न पहुंचाएं।

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