Uttar Pradesh

नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों को सरल बनाएगी अथॉरिटी, खरीदारों को मिलेगी सहूलियत

नोएडा,4 जनवरी 2025

नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नियमों को सरल बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी मल्टिपल जनरल पॉवर अटॉर्नी (GPA) के जरिए फ्लैट और रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ट्रांसफर करने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। यह पॉलिसी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अनिश्चितता को समाप्त करेगी और साथ ही, अथॉरिटी और राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि का कारण बनेगी। इस नीति के लागू होने से नोएडा की प्रॉपर्टी के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार होगा। प्रस्तावित पॉलिसी जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा।

वर्तमान में, जनरल पॉवर अटॉर्नी (GPA) के तहत ट्रांसफर के लिए शुल्क 2.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक होता है, लेकिन नई पॉलिसी में इसके बाद के ट्रांसफर के लिए फीस बढ़ाकर 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह पॉलिसी खासतौर पर सेक्टर 21 और 25 के जलवायु विहार जैसे क्षेत्रों में लागू होगी, जहां हजारों जीपीए आधारित प्रॉपर्टी केस हैं। यह कदम प्रॉपर्टी ट्रांसफर को सुगम बनाने और शुल्क संरचना को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

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