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महाराष्ट्र : पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोपी को नौ साल बाद एक दिन की जेल!

ठाणे, 7 अगस्त 2025

रोड रेज की घटना के दौरान एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के आरोपी 52 वर्षीय व्यक्ति को यहां की एक सत्र अदालत ने नौ साल बाद दोषी ठहराया और उसके बिगड़ते स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए एक दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी.डी. पवार ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी के आचरण, उसकी स्वास्थ्य समस्याओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और पुलिस कांस्टेबल को लगी चोट की प्रकृति को देखते हुए उसके साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए।

31 जुलाई को जारी किया गया यह आदेश बुधवार को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया।

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए रमेश शिटकर पर 18 नवंबर, 2016 को ठाणे में कैडबरी सिग्नल के पास ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल दिलीप पवार पर हमला करने का आरोप था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 332 के तहत एक लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुँचाने का मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

यह घटना उस समय हुई जब ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल दिलीप पवार ने बीच सड़क पर रमेश शिटकर की तेज रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि कार रोकने वाले रमेश शिटकर ने बीच सड़क पर दिलीप पवार को गालियाँ दीं और उनके सिर पर थप्पड़ मार दिया।

 

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