नयी दिल्ली, 10 जनवरी 2025:
सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस लिस्टिंग व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिस्टिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दुर्भाग्य से फाइलिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कोई नहीं जानता कि कौन सा केस कब सूचीबद्ध होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में संबंधित न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ लंबी बातचीत की थी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी अदालत में इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की।
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को कुछ राहत देते हुए लखनऊ के जियामऊ में विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को अब्बास की याचिका पर जल्द सुनवाई करने को कहा। अब्बास इस जमीन पर अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया था।