मथुरा,10 जनवरी 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि इन मुकदमों को एक साथ जोड़ने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में मथुरा की मस्जिद पर हिंदू पक्षों के दावों से संबंधित 15 मुकदमों को एक साथ मिलाने का निर्देश दिया गया था।
मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि सभी मुकदमे एक समान प्रकृति के नहीं हैं, इसलिए इन्हें जोड़ने से जटिलताएं बढ़ेंगी। हालांकि, चीफ जस्टिस ने इस तर्क से असहमति जताई और कहा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 अप्रैल तक स्थगित कर दी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट मस्जिद समिति की अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रहा है, जिसमें मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने और पूजा स्थल अधिनियम के तहत वादों को अवैध घोषित करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है।