योगेंद्र मलिक
देहरादून, 1 अगस्त 2026:
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने अवैध प्लाटिंग और बिना मंजूरी हो रहे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के सोनिया विहार, नवादा रोड इलाके में करीब 4 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
बिना मंजूरी जमीन को प्लाटों में बांटा
जांच में सामने आया कि बृजेश कुमार, नीलकंठ जोशी, दमयंती कंडवाल, गिरिजा सेमवाल, सुनीता भट्ट और सुरेंद्र सिंह पंवार की ओर से जमीन की पैमाइश कर उसे प्लाटों में बांटने की तैयारी की गई थी। इसके लिए MDDA से जरूरी लेआउट प्लान की मंजूरी नहीं ली गई थी। जांच में अवैध प्लाटिंग की पुष्टि होने के बाद प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहुंची टीम
MDDA ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत मामला दर्ज किया। कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 बीघा जमीन पर की गई पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।
गुमानीवाला में बिना नक्शे बन रही थी बिल्डिंग
दूसरी कार्रवाई ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित नेगी मोहल्ले में हुई। यहां भवन मालिक भावेश जोशी की ओर से बिना स्वीकृत नक्शे के भूतल से चौथी मंजिल तक पांच मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण की जानकारी मिलने पर MDDA ने भवन मालिक को नोटिस देकर जवाब मांगा था। जवाब से प्राधिकरण के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए पूरे भवन को सील कर दिया गया।
जमीन खरीदने से पहले जांचने की अपील
MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के इलाकों में बेहतर तरीके से शहर बसाने के लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मंजूरी के निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों को नजरअंदाज कर प्लाटिंग या निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जमीन खरीदने से पहले संतुष्ट होने की अपील भी की।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
MDDA सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और बिना मंजूरी की प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से सभी जरूरी मंजूरियां लेने के बाद ही निर्माण शुरू करने की अपील की।






