Uttarakhand

नैनीताल की मॉल रोड पर अब हॉर्न बजाया तो कट जाएगा चालान, आज से यह नियम लागू

नैनीताल को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के मकसद से उठाया गया कदम, तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक ‘नो हॉकिंग’, उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान भरना होगा

योगेंद्र मलिक

नैनीताल, 1 अगस्त 2026ः

नैनीताल को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के मकसद से शनिवार से हॉर्न फ्री जोन बनाया गया है। नैनीताल की मॉल रोड अब हॉर्न प्रतिबंधित (नो हॉकिंग) रोड हो गई है। अब इस रोड पर हॉर्न बजाने पर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। पुलिस हॉर्न बजाते ही आपका 1000 रुपये का चालान कर देगी। वहीं, इस नियम के लागू होने से स्थानीय लोगों में रोष है।

कुमाऊं के पहाड़ों में बसे शहर नैनीताल को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीएम के सचिव और आयुक्त दीपक रावत ने जनप्रतिनिधियों और विभागों की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की थी। इसके बाद डीएम को निर्देश जारी किए थे। डीएम ने संबंधित विभागों के साथ बैठक करके 28 जुलाई को आदेश जारी किया था। तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक ‘नो हॉकिंग’ यानी ‘हॉर्न फ्री’ जोन बनाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान भरना होगा।

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स्थानीय लोगों ने मॉल रोड को हॉर्न फ्री जोन बनाए जाने पर कहा कि वे इस नियम के लागू होने से डरे हुए हैं। रोड पर चलते समय बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आदेश के बावजूद लोग हॉर्न बजा ही रहे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है। आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि पर्यटन नगरी को शांत और ध्वनि मुक्त करने के लिए लोगों को नियम का पालन कर साथ देना चाहिए।

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Anurag Chaturvedi

अनुराग चतुर्वेदी पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता, लेखन और संपादन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए खबरों को निष्पक्षता और गहराई के साथ जनता के सामने रखा है।

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