Uttar Pradesh

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को हेट स्पीच मामले में राहत नहीं, सजा पर स्टे देने से कोर्ट का इनकार

मऊ, 6 जुलाई 2025:

मुख्तार अंसारी के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी/एमएलए विशेष अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी दो साल की सजा पर स्थगन (स्टे) देने से इनकार कर दिया है, हालांकि उन्हें जमानत जरूर मिल गई है। अब अब्बास अंसारी इस मामले में राहत पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

अब्बास अंसारी को गत 31 मई को सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सजा और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके बाद अब्बास ने जिला न्यायालय में अपील की, जिसे जिला जज ने एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अब्बास के वकील दरोगा सिंह के अनुसार अब वे सजा पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी पर 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि “अखिलेश भैया से बोल दिया है कि सरकार बनने के बाद जब तक अधिकारियों से हिसाब बराबर नहीं किया जाएगा, तब तक उनका तबादला नहीं होगा। इस बयान के बाद उनके खिलाफ हेट स्पीच की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

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