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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को मिली कोर्ट से राहत, परिवार के सदस्यों कर पाएंगे बात!

मुंबई, 8 अगस्त 2025

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वर हुसैन राणा को निजी वकील की नियुक्ति पर चर्चा के सीमित उद्देश्य के लिए अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। वर्तमान में, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अधिवक्ता पीयूष सचदेव राणा के कानूनी सहायता सलाहकार हैं।

इससे पहले, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने राणा की अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी का विरोध किया था। राणा पर 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, का करीबी सहयोगी होने का आरोप है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को राणा की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत लाया गया था।

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26 नवम्बर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने हिंसा की एक लहर चलाई, जिसमें एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया गया, तथा समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ की।

 

 

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