लखनऊ, 6 अप्रैल 2026:
यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष के लिए गृहकर (हाउस टैक्स) जमा करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। समय से टैक्स जमा करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने 30 जून तक गृहकर जमा करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया है। इससे लाखों भवनस्वामियों को फायदा मिलेगा।
दूसरी तरफ जिन लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में गृहकर जमा नहीं किया है, उन्हें अब 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार ऐसे बकायेदारों की संख्या दो लाख से अधिक है।
नगर निगम ने समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए कई विशेष प्रावधान भी किए हैं। देश सेवा में विशिष्ट चक्र से सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों को गृहकर में छूट दी जाएगी। साथ ही भारत रत्न सम्मान प्राप्त व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और पत्रकारों को भी विशेष रियायत का लाभ मिलेगा।
कम आय वर्ग के भवनस्वामियों को भी राहत दी गई है। जिनका वार्षिक किराया मूल्यांकन (एआरवी) 900 रुपये तक है, उन्हें गृहकर में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा नगर निगम के ऐसे कर्मचारी जिनका शहर में केवल एक मकान है और वे स्वयं उसमें रहते हैं तो उन्हें गृहकर से पूरी तरह छूट दी गई है।
विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। 80 से 100 प्रतिशत दिव्यांगों को गृहकर में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। 50 से 80 प्रतिशत तक दिव्यांगों को आधी छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके आश्रितों और शौर्य पदक प्राप्त पुलिसकर्मियों को भी गृहकर से मुक्त रखा गया है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार एनआईसी द्वारा नए वित्तीय वर्ष के अनुरूप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। इससे अब छूट और भुगतान की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित होगी।






