अयोध्या, 25 अक्टूबर 2024
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मिल्कीपुर निवासी प्रभुनाथ तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मिल्कीपुर उपचुनाव यूपी की 9 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के साथ ही 13 नवंबर को करवाएं जाएं।
मिल्कीपुर विधानसभा सीट यहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद-अयोध्या लोकसभा सीट से चुने जाने से यह सीट खाली हुई थी।
इसके बाद एक चुनाव याचिका के कारण चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान किया था और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तारीख नहीं घोषित की थी।
बाबा गोरखनाथ ने अब चुनाव याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। निर्धारित प्रक्रियाओं में कुछ खामियों के कारण इस पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है जिसे कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ठीक करने को कहा है।