Uttar Pradesh

अवैध निर्माण मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर अगली सुनवाई 22 मार्च को

संभल,18 मार्च 2025

समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण के मामले में मंगलवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, सांसद की ओर से अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी।

एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद बर्क की ओर से अब तक कोई कागजात या प्रमाण नहीं दिए गए हैं, जिससे यह साबित हो सके कि मकान किसी और का है। इसी को देखते हुए एक जांच टीम गठित की गई है, जो यह पता लगाएगी कि यह निर्माण कितने समय पुराना है। टीम को तीन दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

इससे पहले, 10 फरवरी को हुई सुनवाई में समय पर साक्ष्य न देने पर सांसद पर आर्थिक दंड लगाया गया था। एसडीएम ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए मकान बनाना उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 का उल्लंघन है। इस संबंध में सांसद को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। मंगलवार की सुनवाई में सांसद की ओर से उनके वकील मौजूद रहे और फिर से समय मांगने का प्रार्थना पत्र दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

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