ग्रेटर नोएडा,30 दिसंबर 2024
ग्रेटर नोएडा में नए साल के जश्न के दौरान शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बार, विभाग को शराब पार्टी के लिए 712 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले साल 558 लाइसेंस जारी किए गए थे। बिना विभागीय अनुमति के शराब परोसने पर जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव के अनुसार, एक दिन के लाइसेंस के लिए दो श्रेणियां हैं—कमर्शियल और प्राइवेट, जिनमें शुल्क क्रमशः 11 हजार और 4 हजार रुपये है।
प्राइवेट पार्टियों के लिए 10 से 12 लोगों ने आवेदन किया है, और विभाग की सात टीमें आयोजनों पर नजर रखेंगी। शराब केवल रात 12 बजे तक परोसी जा सकती है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आयोजन रात 12 बजे के बाद जारी रखना चाहता है, तो इसके लिए डीएम की विशेष अनुमति आवश्यक है, जिससे अतिरिक्त एक घंटे का समय दिया जा सकता है।