गौतमबुद्धनगर,13 मार्च 2025
गौतमबुद्धनगर जिले में होली और रमजान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 13 से 15 मार्च 2025 तक धारा-163 (पूर्व में धारा-144) बीएनएसएस लागू रही है, जिसके तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना-प्रदर्शन या पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना मना है। इसके साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है।
साथ ही, धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग, धार्मिक झंडे या बैनर लगाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या अन्य धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी गई है। उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।