IIT-BHU छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत, तीसरे की याचिका खारिज

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वाराणसी, 31 अगस्त

वाराणसी के चर्चित IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को 7 महीने बाद रिहाई मिली, जबकि तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सक्षम की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुणाल और आनंद को जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जब आनंद अपने घर नगवा कॉलोनी पहुंचा, तो उसका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। गौरतलब है कि गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे और सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे।
इस हाई प्रोफाइल केस में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। लंका पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही थीं। तीनों आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को घटना के 60 दिन बाद, 30 दिसंबर 2023 को लंका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। 31 दिसंबर 2023 से तीनों आरोपी न्यायिक रिमांड पर जिला जेल में बंद थे और उन्हें जघन्य अपराधियों की बैरक में रखा गया था।


पुलिस की चार्जशीट
में आरोपियों के रूट चार्ट, CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन, पीड़ित छात्रा, उसके दोस्त और एक गार्ड के बयान, और वॉट्सऐप चैट को आधार बनाया गया था। इसके साथ ही, पुलिस ने कोर्ट में बताया कि तीनों पेशेवर अपराधी हैं और इन्हें जनता के बीच वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इस मामले में कुणाल को 24 अगस्त और आनंद को 29 अगस्त को जमानत मिल गई है। आनंद के घर लौटने पर उसका स्वागत किया गया।

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