विरोध प्रदर्शन के बाद मुश्किल में फंसे एक्टर इमरान खान, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला
अभिनेता की याचिका पर 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, FRRO ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का दिया था निर्देश, अदालत में केंद्र की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं करने का भरोसा
न्यूज डेस्क, 27 अक्टूबर 2026:
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को Foreigners Regional Registration Office (FRRO) के नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी। इस नोटिस में अमेरिकी नागरिक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अदालत अब उनकी याचिका पर 2 नवंबर को सुनवाई करेगी।
अदालत में क्या हुआ
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने 28 अक्टूबर की समयसीमा का हवाला दिया। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भरोसा दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी।
विरोध प्रदर्शन के बाद जारी हुआ था नोटिस
43 वर्षीय अभिनेता इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। हिरासत के दौरान विक्ट्री साइन की एक फोटो उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की थी। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया।
अभिनेता ने याचिका में क्या कहा
इमरान खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनका विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले किसी संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी सभा में शामिल नहीं हुए थे। अभिनेता ने नोटिस को मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
OCI दर्जे पर भी उठे सवाल
इमरान खान ने 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। इसी दौरान उन्हें FRRO से शो-कॉज नोटिस भी मिला था। इसमें उनके Overseas Citizen of India (OCI) दर्जे को रद्द करने के संबंध में जवाब मांगा गया था। अभिनेता ने अपनी याचिका में इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि उन्हें सार्वजनिक हस्ती होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
किस कानून के तहत जारी हुआ आदेश
FRRO की ओर से जारी देश छोड़ने के आदेश में Immigration and Foreigners Act की धारा 7(2)(C) और धारा 29 का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों को विदेशी नागरिकों की भारत में मौजूदगी नियंत्रित करने या कानून के मुताबिक उन्हें देश छोड़ने का निर्देश देने का अधिकार है। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं। वह कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं।






