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नीरज जैन सुसाइड केस: मुख्य आरोपी पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, मिली ये तारीख

बाराबंकी, 28 अक्टूबर 2025:

बाराबंकी जिले के मशहूर कपड़ा व्यापारी नीरज जैन (50) की खुदकुशी के मामले में नामजद आरोपी शुभम वर्मा को कोर्ट में राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट में मुख्य आरोपी पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने चार नवंबर की तारीख दी है।

बता दें कि नीरज जैन ने गत 12 अक्टूबर को कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित लक्ष्मणपुरी स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। भाई धीरज जैन ने केस दर्ज कराया था। इसमें शहर में रहने वाले सेवानिवृत्त दरोगा और उसके बेटे समेत सात सूदखोरों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में पीरबटावन निवासी रंजीत शुक्ला के साथ लखपेड़ाबाग नीम चौराहा निवासी सेवानिवृत्त दरोगा उमाकांत उपाध्याय व उसका बेटा सत्येंद्र उर्फ बबलू, अमरीश रस्तोगी, वीर बहादुर आवास विकास, शुभम वर्मा विजय नगर व रंजीत बलराम को नामजद किया गया था।

भाई का कहना है कि ये लोग वसूली के लिए लगातार धमका रहे थे। पुलिस को कमरे से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। इसी में आरोपी लखपेड़ाबाग निवासी योगेंद्र उपाध्याय व उसके बेटे सत्येंद्र ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 27 अक्टूबर तय की थी। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई और अगली तारीख कोर्ट ने चार नवंबर तय की है। वहीं इससे पूर्व बीते 22 अक्टूबर को उक्त व्यापारी की आत्महत्या के मामले के सहआरोपित शुभम वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है।

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