संभल,3 जनवरी 2025
संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से झटका लगा है, जहां उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बर्क को हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है, जबकि बर्क ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि घटना के दौरान वह बेंगलुरु में थे। हिंसा शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई, जिसमें पांच लोगों की मौत और 20 से अधिक पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए।
पुलिस का आरोप है कि बर्क ने हिंसा से पहले मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे हालात बिगड़े। एफआईआर में विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का भी नाम शामिल है। सांसद ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया था और उनकी गैरमौजूदगी में यह हिंसा हुई। घटना के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी से कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिससे तनाव और बढ़ गया।