दिवाली के दौरान पटाखे खरीदने के बाद मेट्रो में सफर करना है मना, डीएमआरसी के नियम का करें पालन।

mahi rajput
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नई दिल्ली,26 अक्टूबर 2024

दिवाली के नजदीक आते ही बाजारों में पटाखों की भीड़ बढ़ गई है। कई लोग सस्ते पटाखे खरीदने के लिए दूसरे शहरों में जाकर मेट्रो या ट्रेन से वापस आने का सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पटाखों के साथ मेट्रो में सफर करना डीएमआरसी के नियमों के खिलाफ है। यदि आप ऐसा करने का विचार कर रहे हैं, तो यह नियम आपके लिए ध्यान देने योग्य है।

दिल्ली मेट्रो में पटाखों का बैनदिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध होने के बावजूद, डीएमआरसी के नियमों के अनुसार, मेट्रो में पटाखों और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों का ले जाना निषिद्ध है। इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, डीएमआरसी ने 2022 में एक विशेष वीडियो जारी किया था।

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने दिवाली के अवसर पर इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, जो 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस प्रतिबंध के तहत पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रोक है, जिसमें ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी शामिल हैं।

संभावित जुर्माना और सजा

यह निर्णय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित पटाखे जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, यदि कोई पटाखों की बिक्री, उत्पादन या भंडारण में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है।

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