ज्ञानवापी के बंद तहखानों को खोलने की याचिका पर टली सुनवाई, ASI सर्वे की भी हुई है मांग

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वाराणसी, 18 अगस्त

वाराणसी। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी से जुड़े कई मामलों की सुनवाई आज कोर्ट में होनी थी। जिला जज के अवकाश पर होने के कारण इस मामले एम 31 अगस्त की अगली तारीख दे दी गई है। इसमें व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और छत पर नमाजियों को रोकने की मांग हुई है। इसमें मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की जिरह बाकी है। इसके बाद जिला जज इस केस में अपना फैसला सुना सकते हैं।

न्यायालय में श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के मुख्य केस समेत ज्ञानवापी से जुड़े 7 केस पर सुनवाई होनी है। इसमें श्रृंगार गौरी के 5 महिला वादियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा की मांग की है।

कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों को खोलने और उनके ASI सर्वे के लिए भी कहा गया है। दावा किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण की ओर एस-1 और उत्तर की ओर एन-1 सहित अन्य तहखानों को ASI के प्रारंभिक सर्वे के तहत कवर नहीं किया जा सका, क्योंकि वे पत्थर से बंद हैं।

उनका अवरोध हटाकर टीम को अंदर सर्वे की अनुमति प्रदान की जाए। राखी सिंह की ओर से दायर याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और काउंटर की ओर से आपत्ति दाखिल कर चुका है। वादी महिलाओं में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक हैं। इनके वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी हैं।

परिसर के 12 तहखानों में से अभी तक केवल चार तहखानों का ही एएसआई सर्वे हुआ है, शेष तहखानों को भी खोलकर एएसआई सर्वे कराया जाय। सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया- पिछले दिनों हड़ताल के चलते सुनवाई टली थी, आज हम जिला जज के समक्ष मजबूती से पक्ष रखेंगे। अपील करेंगे कि लगातार इन मामलों की सुनवाई टल रही है, जिसे सुना जाए और जल्द फैसला आए।

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