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राम मंदिर चढ़ावा मामला : सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का आदेश

जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब, CBI जांच और ट्रस्ट के वित्तीय ऑडिट की मांग पर फिलहाल अदालत का फोकस निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण जांच पर

न्यूज डेस्क, 27 जुलाई 2026:

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने SIT से जांच की प्रगति पर दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मामले की CBI जांच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट और दान राशि का सार्वजनिक विवरण जारी करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के आईजी एस किरण की अध्यक्षता में SIT का गठन कर दिया है।

अदालत के सुझाव पर उन्होंने जांच दल में फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने पर सहमति जताई जिससे वित्तीय लेन-देन की विशेषज्ञता के साथ जांच हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि देशभर के श्रद्धालुओं से राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाना चाहिए और ट्रस्ट को प्राप्त व खर्च की गई राशि का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए जिससे दानदाताओं के बीच पारदर्शिता बनी रहे।

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हालांकि, चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अदालत की प्राथमिकता निष्पक्ष, तेज और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पहले SIT अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। उसके बाद पारदर्शिता, वित्तीय ऑडिट और अन्य सुधारात्मक उपायों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई अब SIT की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर होगी।

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Rakesh Kumar Verma

राकेश कुमार वर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें मीडिया जगत में लगभग 31 वर्षों का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। इन्होंने प्रिंट और डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य करते हुए अपनी मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता एक्सप्रेस,… More »

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