
हरदोई, 22 अगस्त 2026:
यूपी के हरदोई जिले की नगर पालिका परिषद शाहाबाद के पूर्व सभासद अजहर मसूद के खिलाफ करीब 21 साल पुराने मामले में FIR दर्ज कराई गई है। नगर पालिका के ईओ सर्वेश कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2005 में सभासद रहते हुए अजहर मसूद ने अपनी पत्नी नाहिद अख्तर के नाम नगर पालिका की दुकान के लिए बोली लगवाई थी। इसके बाद उनके कार्यकाल की समाप्ति से एक दिन पहले 29 नवंबर 2005 को दुकान का अनुबंध भी करा दिया गया।
2005 में दुकान आवंटन से जुड़ा है मामला
नगर पालिका के ईओ की शिकायत के मुताबिक अजहर मसूद वर्ष 2000 से 2005 तक मोहल्ला बुधबाजार से नगर पालिका के सभासद रहे। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2005 को खत्म होना था। शिकायत में कहा गया है कि सभासद रहते हुए उन्हें इस बात की जानकारी थी कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को नगर पालिका से किसी तरह का लाभ नहीं दिला सकते।
पत्नी के नाम लगवाई बोली
वर्ष 2005 में दुकानों के आवंटन के दौरान अजहर मसूद ने अपनी पत्नी नाहिद अख्तर के नाम से बोली लगवाई। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को नीलामी प्रक्रिया के जरिए आवंटित दुकान का अनुबंध नगर पालिका के साथ कराया गया। नगर पालिका ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
21 साल बाद दस्तावेज खोजकर पुलिस को सौंपे
इसी मामले में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार ने शाहाबाद कोतवाली में तहरीर दी थी। शिकायत में वर्ष 2005 की दुकान आवंटन प्रक्रिया, नीलामी में पत्नी के नाम से लगाई गई बोली, अनुबंध की तारीख समेत दूसरे रिकॉर्ड को आधार बनाया गया है। पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों की जांच कर मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।






