Lucknow CityUttar Pradesh

राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत : अमित शाह मानहानि मामले में बरी, जानिए कितने साल बाद आया फैसला

साक्ष्यों के अभाव में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने किया दोषमुक्त, 2018 में भाजपा नेता ने दर्ज कराया था केस, फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

लखनऊ/सुल्तानपुर, 26 अक्टूबर 2026:

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने सोमवार को उन्हें बरी कर दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। करीब आठ साल से चल रहे इस मामले में फैसले के बाद स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने मिठाई बांटकर फैसले का जश्न मनाया।
rahul-gandhi-acquitted-amit-shah-defamation-case-sultanpur (2)

2018 में भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मानहानि का मुकदमा

यह मामला वर्ष 2018 का है। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से नाराज होकर उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। राहुल गांधी इस मामले में पहले भी अदालत में पेश हो चुके थे।
मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। सोमवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए राहुल गांधी को आरोपों से मुक्त कर दिया।
rahul-gandhi-acquitted-amit-shah-defamation-case-sultanpur (3)

राहुल गांधी के वकील ने क्या दी दलील?

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में विवादित बयान दिए जाने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, उन्होंने दलील दी कि बयान सद्भावना में दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था।

ये भी पढ़ें:

वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बयान दिए जाने की बात स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को बरी करने का फैसला सुनाया।

Advertisement

कोर्ट में 10 मिनट में सुनाया गया फैसला, समर्थकों में जश्न

सोमवार को राहुल गांधी सुबह 11 बजकर 19 मिनट पर अदालत परिसर में दाखिल हुए। अदालत के भीतर करीब दस मिनट की कार्यवाही के दौरान उन्हें फैसले की जानकारी दी गई। बरी होने के बाद राहुल गांधी वहां से रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहत और खुशी जाहिर की।

समर्थकों ने मिठाई बांटकर राहुल गांधी के बरी होने का जश्न मनाया। इससे पहले राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कुछ लोगों को चोटें आने की जानकारी सामने आई है।

ये भी पढ़ें  यूपी में बदला मौसम, सुबह-सुबह छाया अंधेरा, तेज हवा संग बारिश...गरज-चमक संग ओले गिरे

Rakesh Kumar Verma

राकेश कुमार वर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें मीडिया जगत में लगभग 31 वर्षों का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। इन्होंने प्रिंट और डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य करते हुए अपनी मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता एक्सप्रेस,… More »

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button
Secret Link