रेखा आर्या के पति को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इंकार
गिरधारी लाल की दोनों मामलों से जुड़ीं याचिकाएं खारिज, मुकदमे को निरस्त करने से भी किया मना, कैबिनेट मंत्री ने देहरादून के कैंट थाने में दर्ज कराया था मुकदमा

राजकिशोर तिवारी
नैनीताल, 4 नवंबर 2026:
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। बुधवार को हाईकोर्ट ने दोनों मांगों से जुड़ी उनकी याचिका खारिज कर दी। कैबिनेट मंत्री द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद गिरधारी लाल साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को झूठा और साजिशन बताया था।
गिरधारी साहू का कहना था कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 2004में रेखा आर्या से उनका विवाह हुआ था और तभी से दोनों साथ रह रहे हैं। उन्होंने पहले से विवाहित होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर शादी के आरोप को भी निराधार बताया था।
210 करोड़ की कथित संपत्ति का भी उठाया मुद्दा
गिरधारी साहू ने याचिका में करीब 210 करोड़ रुपये की कथित अवैध संपत्ति अर्जित किए जाने के प्रकरण का उल्लेख करते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग भी उठाई थी। उनका कहना था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि न्यायालय ने मुकदमा निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की।
रेखा आर्या की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
बता दें कि रेखा आर्या की ओर से देहरादून के कैंट थाने में गिरधारी साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश, दूसरी शादी, धमकी और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) भी लगाई गई है।






